उदयपुर नगर निगम एडवोकेट को भारतीय नागरिक नहीं मानती
X
By - स्वदेश डेस्क |13 Oct 2020 10:35 PM IST
उदयपुर। नगर निगम ने सूचना के अधिकार के तहत एडवोकेट द्वारा मांगी गई जानकारी का चौकाने वाला जवाब दिया है। नगर निगम ने कहा की सूचना के अधिकार के तहत किसी भारतीय नागरिक को ही जानकारी दी जा सकती है, एडवोकेट भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आता।
दरअसल, योगेश किशोर दशोहरा नाम के एक एडवोकेट ने सुचना का अधिकार अधिनयम के तहत प्रार्थना पत्र देकर नगर निगम से हिरन मगरी सेक्टर -4 में दो प्लॉटों की लीज डीड निरस्त करने की जानकारी मांगी थी। जिसके जवाब में निगम ने कहा की सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सिर्फ भारतीय नागरिक को ही जानकारी दी जा सकती है। चूकी आवेदक स्वयं वकील है।एडवोकेट की संस्था भारतीय नागरिक की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए आवेदक को जानकारी नहीं दी जा सकती।
Next Story