नई दिल्ली| सरकार ने इस बार इस बार इनकम टैक्स नियमों में कुछ फेरबदल किया है। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो आपको इस बार इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा कराना होगा।
टैक्स एक्सपर्ट अरुण चंडोक ने कहा कि ‘सरकार के इस कदम से लोगों के फायदा ही होगा क्योंकि ऑनलाइन जमा करने से उनके रिफंड प्रोसेस में तेजी आएगी। इनकम टैक्स विभाग में रिफंड की गति 10 लाख रिफंड प्रति मिनट है’।
सरकार ने 2011-12 के लिए 10 लाख से ज्यादा आय वालों के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य किया है, जबकि इससे पहले यह वैकल्पिक था।
सरकार ने 2011-12 के लिए 10 लाख से ज्यादा आय वालों के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य किया है, जबकि इससे पहले यह वैकल्पिक था।
टैक्स भरने वालों को इस बार रिटर्न में देश से बाहर की संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। जानकारों के मुताबिक सरकार के इस कदम से फायदा तो होगा लेकिन इससे आयकर के नियम और कड़े हो जाएंगे। जो लोग देश से बाहर कमाते हैं उन्हे यहां भी टैक्स देना पड़ेगा। इससे इनकम टैक्स विभाग के पास बाहर से देश में आ रहे धन के बारे में पूरी जानकारी होगी।