नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह रा
नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में 2002 के दंगों के दौरान नष्ट हुए धार्मिक स्थलों के ब्यौरे की सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करे। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की पीठ ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह दंगों में प्रभावित स्थलों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी राशि की मात्रा भी निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एक अपील पर दिए। इस अपील में गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें धार्मिक स्थलों के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।2002 में गोधरा हिंसा के बाद क्षतिग्रस्त एवं नुकसान पहुंचाए गए करीब 500 से अधिक धार्मिक स्थलों के बारे शीर्ष कोर्ट ने ब्यौरा तलब किया है। गुजरात सरकार की एक अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को 30 जुलाई तक के लिए स्थरगित कर दिया और इस मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले राज्य सरकार को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात की पड़ताल की जाएगी कि दंगों अथवा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के मामले में क्या मुआवजा दिया जा सकता है। न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा कि 2002 के दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों की मरम्मत के लिए जरूरी राशि का वह आकलन करे।