नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सुनवाई दिल्ली में ही जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामला दिल्ली से मथुरा या कोयम्बटूर अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त जनआक्रोश के कारण सरकार, जांच एजेंसियां दबाव में हैं जिस कारण इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। आरोपी दलील थी कि मीडिया में कई दिनों तक सुर्खियां बने रहने के बाद इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती और सही फैसला नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अर्जी को ठुकराते हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर नहीं होगी। दक्षिण दिल्ली की एक फास्ट ट्रेक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। छठा अभियुक्त जूवेनाइल है जिसकी अलग से सुनवाई हो रही है।
गौरतलब है कि पूरे देश को हिला देने वाले दिल्ली गैंगरेप मामले के आरोपी मुकेश को भरोसा नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी में उसके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर कराने की मांग की थी। छह में से एक आरोपी का तर्क है कि दिल्ली में उन लोगों के खिलाफ भारी जनाक्रोश है। लिहाजा यहां पर निष्पक्ष सुनवाई होना संभव नहीं है। 16 दिसंबर को दिल्ली में एक बस में छह लोगों ने एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। युवती की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई।