पुणे। जर्मन बेकरी धमाका मामले में मुख्य आरोपी हिमायत बेग को न्यायालय ने दोषी करार दिया गया है। 13 फरवरी 2010 को हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी और 64 लोग घायल हुए थे। इस मामले में सजा का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। इस मामले में पांच आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। दिसंबर 2010 में जांच अधिकारी एसीपी विनोद सातव ने इस मामले में 2500 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की थी जिसमे बेग के अलावा 6 और लोगों को आरोपी बनाया गया था। ऐसे में एटीएस ने बेग को पुणे के पुल गेट से 7 सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया था। इस दौरान एटीएस ने हिमायत बेग के उडगीर के घर से करीब बारह सौ किलो विस्फोटक बरामद किया था। जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले के पांच अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। फरार आरोपियों में यासिन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिन चौधरी और फैय्याज कागजी शामिल हैं। अभी तक इस मामले में 102 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। गौरतलब है कि पुणे की जर्मन बेकरी में हुए बम ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 64 लोग घायल हो गए थे। कई महीनों की जांच के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने इस सिलसिले में मिर्जा हिमायत बेग को गिरफ्तार किया था।