दिग्विजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

Update: 2013-04-03 00:00 GMT

उज्जैन | उज्जैन की एक अदालत ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचन्द्र गुड्डू के खिलाफ आज गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद जीवाजीगंज थाने में जयसिंह, अनंत नारायण मीणा, मुकेश भाटी, अमरलाल आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। थाने में इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद शासन की और से न्यायालय में अर्जी दायर की गई थी कि इस मामले में दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू, हेमन्त चौहान तथा दिलीप चौधरी को भी आरोपी बनाया जाए।  उज्जैन के दशम अपर सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी की अदालत में शासन की अर्जी स्वीकार करते हुए उक्त चारों को सम्मन जारी किये थे। इस मामले की पिछली सुनवाई में हेमन्त एवं दिलीप ने जमानत ली थी जबकि दिग्विजय एवं प्रेमचन्द्र की और से मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दिये जाने का आवेदन दिया गया था।  इस मामले की आज हुई सुनवाई में अदालत ने उनका आवेदन अस्वीकार कर सिंह एवं गुड्डू के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और सुनवाई के लिए आगामी 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

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