दुर्गाशक्ति के निलंबन पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केंद्र और यूपी को नोटिस

Update: 2013-08-02 00:00 GMT

लखनऊ।  आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल निलम्बन मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अमान्य बताया है। याचिका को अमान्य बताते हुए बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार से गैरकानूनी माइनिंग रिपोर्ट मांगी है।   जानकारी के अनुसार, लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता डॉ.नूतन ठाकुर द्वारा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलम्बन मामले में उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका के सम्बन्ध में न्यायाधीश देवी प्रसाद और अशोक पाल सिंह ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए याचिका को अमान्य करार दिया। साथ ही 19 अगस्त को केन्द्र और राज्य सरकार से गैरकानूनी माइनिंग रिपोर्ट मांगी  गई है। गौरतलब है कि डॉ.नूतन ठाकुर द्वारा दायर की गई याचिका में दुर्गाशक्ति नागपाल सहित ऐसे हर अफसर को प्रोत्साहित करने की बात कही गई थी जो अवैध बालू खनन और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थलों के निर्माण के लिए अवैध रूप से अतिक्रमण करने के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। डॉ. नूतन ठाकुर ने सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को बालू माफियाओं और सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरों को सहयोग प्रदान करने और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए भी अनुरोध किया गया था। 

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