राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक

Update: 2014-02-20 00:00 GMT

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के फैसले पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। हत्यारों की रिहाई पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को दो हफ्ते में जबाव पेश करने के लिए कहा है।
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में तमिलनाडु सरकार के राजीव गांधी हत्या के सातों आरोपियों को छोड़ने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
इससे पहले राज्य सरकार के फैसले पर खेद जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों की रिहाई अनुचित है। उन्होंने आगे कहा है कि तमिलनाडु सरकार उन्हें रिहा न करें। कल राहुल गांधी ने इस संबंध में बयान दिया था कि जब इस देश में एक प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा, तो आम आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है।
दरअसल, इस मामले में आरोपियों के खिलाफ टाडा कानून लगा था और जांच सीबीआई के द्वारा की गयी थी। ऐसे में यह मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार का साझा मामला है। कहा यह जा रहा है कि राज्य सरकार अकेले रिहाई का निर्णय नहीं ले सकती है इसमें केंद्र सरकार की सहमति भी आवश्यक है। 

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक

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