नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चार हत्यारों की रिहाई पर तमिलनाडु सरकार का फैसला पलटते हुए रोक लगा दी है। दरअसल, केंद्र ने राजीव के हत्यारों की रिहाई को लेकर तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर कर चुनौती दी थी कि थी कि हत्यारों पर रोक लगाई जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का मतलब है कि राजीव गांधी की हत्या के सात दोषी हत्यारों में से किसी की भी अब रिहाई नहीं हो सकेगी।
गौरतलब है कि राजीव गांधी के तीन हत्यारों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदलने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने दोषियों को रिहा करने की घोषणा की थी।