भुल्लर की फांसी पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई 26 मार्च को

Update: 2014-03-10 00:00 GMT

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने आज भुल्लर की फांसी की सजा मामले में सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी गई है। अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। महान्यायवादी ने अदालत को बताया कि भुल्लर की दया याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा फैसला लिया जाना अभी शेष है। भुल्लर की पत्नी की ओर से दायर की गई अर्जी में कहा गया था कि भुल्लर की सजा पर अमल होने में लगने वाली देरी की वजह से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जाए। इस पर केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से और समय मांगा है।ज्ञात हो कि भुल्लर 1993 में यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर बम धमाका करने का दोषी है। इस धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 25 लोग घायल हो गए थे। इस याचिका में याचिका में उच्चतम न्यायालय के जनवरी में दिए गए उस आदेश का हवाला भी दिया गया है, जिसमें देरी के आधार पर 15 दोषियों की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भुल्लर मानसिक रूप से काफी बीमार है और उसे फांसी नहीं दी जा सकती।

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