उच्चतम न्यायालय ने फिर खारिज की सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका

Update: 2014-05-06 00:00 GMT

नई दिल्ली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर खा​रिज कर दी है। याचिका खारिज होने के कारण सुब्रत राय को अभी जले में ही रहना होगा।
गौर हो कि राय ने इस याचिका में सेबी के पास निवेशकों का करीब 20 हजार करोड़ रुपये जमा कराने के न्यायिक आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें जेल भेजने के निर्णय को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की खंडपीठ ने इस याचिका पर फैसला सुनाया।
वहीं उच्चतम न्यायालय 04 मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद सुब्रत राय और दो निदेशकों की रिहाई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान संबंधी सहारा के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है।

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