नई दिल्ली। आमिर खान की आने वाली फिल्म 'पीके' के पोस्टर को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसे आज उच्चत्तम न्यायालय खारिज कर दिया । फिल्म के बारे में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये कला और मनोरंजन के मामले हैं और उन्हें ऐसे ही रहने दिया जाए ।
उच्चत्तम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म के प्रदर्शन पर किसी तरह की रोक से फिल्म निर्माताओं के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो फिल्म नहीं देखें लेकिन इसमें धार्मिक पहलुओं को समेटने का प्रयास न करें । आमिर खान, हिरानी और फिल्म के निर्माता विधु विनोद चोपड़ा पर नग्नता और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया था। अर्जी में उच्चत्तम न्यायालय से जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी । 'पीके' के पोस्टर में आमिर खान का विवादस्पद फोटो सामने आने पर गत दो अगस्त को कानपुर की एक स्थानीय अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया था ।
इस पोस्टर मे बॉलीवुड के परफैक्शनिस्ट अर्धनग्न तस्वीर में नजर आए थे जिसके बाद बवाल मच गया था। इस पोस्टर का समाजिक कार्यकर्ता सहित सांसदो ने भी विरोध किया था। उन्होंने फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी। यह मुददा राज्यसभा में भी उठाया गया था। आमिर खान ने इस पोस्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद इस पोस्टर के बारे में पता चलेगा। राजकुमार हीरानी निर्देशित यह फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 'पीके' में आमिर के अलावा सुशांत सिंह राजपूत,अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में हैं।