उच्चतम न्यायालय ने पौरूष परीक्षण के खिलाफ नित्यानंद की याचिका खारिज

Update: 2014-09-03 00:00 GMT

नई दिल्ली । धर्मगुरू नित्यानंद का विवाद से पुराना नाता है। 2010 में हुए बलात्कार के एक मामले की जांच के सिलसिले में पौरुष परीक्षण करवाने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील उच्चत्तम न्यायालय आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली पीठ ने नित्यानंद को कोई भी राहत देने से इंकार कर दिया। पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विवादित धर्मगुरू की यह परीक्षण करवाने के प्रति अनिच्छा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि बलात्कार के मामलों में दिन पर दिन हो रही वृद्धि को देखते हुए ऐसे परीक्षण आवश्यक हो रहे हैं । साथ ही पीठ ने यह भी कहा था कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि बलात्कार के मामले में आरोपी को पौरुष परीक्षण क्यों नहीं करवाना चाहिए। उन्होंने वर्ष 2010 में हुए बलात्कार के मामले में पौरुष परीक्षण करवाने में विलंब के लिए पुलिस पर भी सवाल उठाया था।

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