दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

Update: 2014-09-04 00:00 GMT

अम्बाह अपर सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने सुनाई सजा

मुरैना ।  अम्बाह के अपर सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी रामवरन माहौर 19 वर्ष निवासी कीतकपुर थाना दिमनी को 5 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसके अतिरिक्त लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा में भी दोषी पाते हुए उसे पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रूपये की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से रामनिवास सिंह तोमर एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा गवाहों के बयान दर्ज कराये।
अभियोजन के मुताबिक 13 अक्टूबर 2013 को प्रात: 11.30 बजे 15 वर्षीय किशोरी अपने पिता के लिये पीने का पानी लेकर खेत की तरफ जा रही थी तभी 19 वर्षीय रामवरन पुत्र श्रीपाल माहौर निवासी कीतकपुर ने उसे जबरन पकड़ लिया और बाजरा के खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया दिमनी पुलिस ने पीडि़त किशोरी की रिपोर्ट पर से 14 अक्टबर 13 को भादंस की धारा 376, 354ए, 506बी तथा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 केे तहत मामला दर्ज किया। जांच के उपरांत दिमनी पुलिस ने अपर सत्र न्यायालय अम्बाह पीसी गुप्ता के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। श्री गुप्ता ने अपर लोक अभियोजक श्री तोमर के तर्को के आधार पर आरोपी रामवरन माहौर को धारा 354ए तथा 7/8 लैंगिक अपराध का दोषी पाते हुये 5-5 वर्ष के कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


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