नई दिल्ली | चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को अदालत ने निर्देश दिया है कि वे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज पेश करें। स्मृति के खिलाफ एक शिकायत दर्ज है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी।
पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन की अदालत ने शिकायतकर्ता की वह अर्जी मंजूर कर ली जिसमें चुनाव आयोग और डीयू के अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वे स्मृति की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करें। अदालत ने कहा कि अर्जी में जिन आधारों का जिक्र किया गया है, उनके मद्देनजर चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी केअधिकारियों को दस्तावेज पेश करने के निर्देश देने की अर्जी मंजूर की जाती है। बहरहाल, अदालत ने शिकायतकर्ता अहमर खान की यह दलील खारिज कर दी जिसमें सीबीएसई को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह स्मृति के10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करे। अदालत ने कहा कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश सीबीएसई को देने की अर्जी नामंजूर की जाती है क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई है। समन जारी करने से पहले के प्रमाणों के परीक्षण के लिए 16 मार्च 2016 की तारीख तय की गई है।
ज्ञात रहे कि स्मृति ईरानी के चुनाव आयोग में अलग-अलग शैक्षणिक जानकारी देने संबंधी दस्तावेजों का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की गई है। जिस पर अदालत में सुनवाई जारी है। आरोप है कि स्मृति ने अलग-अलग समय हुए चुनावों में अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर विरोधाभाषी जानकारी दी हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत से इन दस्तावेजों की जांच की मांग की गई है। अदालत ने इसी याचिका पर विचार करते हुए दस्तावेजों को पेश करने को कहा है।