दिल्ली उबर रेप केस में आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

Update: 2015-11-03 00:00 GMT

नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत पिछले साल टैक्सी में एक महिला यात्री के साथ बलात्कार और गला दबाने का प्रयास करने के मामले में दोषी करार दिये गये उबर कैब के चालक के खिलाफ आज सजा सुना सकती है। इस मामले में 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को दोषी ठहराने वाली अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा आज सजा पर दलीलें सुनकर आदेश जारी कर सकती हैं। विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने 99 पृष्ठों के अपने फैसले में कहा कि चालक ने पीड़ित के शरीर में लोहे की छड़ घुसाने की धमकी दी और उसे 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक घटना की याद दिलाई। अभियोजन के अनुसार, यह घटना पिछले साल पांच दिसंबर की रात की है जब गुडगांव में काम करने वाली महिला इंदरलोक स्थित अपने घर लौट रही थी। आरोपी चालक शिव कुमार यादव को सात दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

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