मुजफ्फरपुर। कोर्ट के आदेश पर फिल्म अभिनेता आमिर खान व उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ शुक्रवार को सदर थानेदार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आमिर खान व किरण राव ने बीते 24 नवंबर को देश में असहिष्णुता को लेकर विवादित बयान दिया था।
अधिवक्ता एवं लोजपा नेता सुधीर कुमार ओझा ने दोनों के खिलाफ 25 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। एसीजेएम रामचंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए सदर थानेदार को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
अधिवक्ता एवं जनहित मंच के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि थानेदार ने जिन धाराओं में एफआईआर की है, इसमें देशद्रोह को लेकर अधिकतम उम्र कैद व विवादित बयान को लेकर तीन से पांच साल तक की सजा हो सकती है।