नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी ट्रस्ट में हेराफेरी की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट ने आज इन दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक को बरकरार रखते हुए आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका को और बड़े बेंच को सौंप दिया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक के फैसले को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम जमानत याचिका को बड़े बेंच के पास भेज दिया । कोर्ट ने कहा कि जब तक इस याचिका पर बड़े बेंच में सुनवाई नहीं होती तब तक गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने गुजरात पुलिस द्वारा सीतलवाड़ और उनके पति जावेद अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगाया था।तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए चंदे का दुरुपयोग किया। तीस्ता पर एक करोड़ 51 लाख रुपये के फंड के दुरुपयोग का आरोप है।ये पैसा दंगों से जुड़ा एक म्यूज़ियम बनाने के लिए जमा किया गया था।