चार आरोपियों को आजीवन कारावास

Update: 2015-05-22 00:00 GMT


दतिया ।  प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ए.के. त्रिपाठी दतिया ने चार आरोपियों को धारा 302, 148, 149 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई 2011 को एक घरेलू जमीन विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें दतिया निवासी पिता-पुत्र रामरतन एवं अशोक दरोगा की मृत्यु हो गई थी, जबकि मृतक की पत्नी राममिकशोरी घायल हो गई थी। हमला करने वालों में मृतक के चाचा एवं चचेरे भाई, भैयनलाल, राजेन्द्र, वेदप्रकाश, रामसखी एवं अन्य दो फरार आरोपी शामिल थे, जिन्होंने लाठी व लुहांगी आदि से जमीन विवाद पर ग्राम भुला में हमला किया था, जिसका प्रकरण थाना दुरसड़ा में दर्ज हुआ था। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक के.एन. श्रीवास्तव ने की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सुशांत तिवारी अभिभाषक थे।दतिया, ब्यूरो। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ए.के. त्रिपाठी दतिया ने चार आरोपियों को धारा 302, 148, 149 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई 2011 को एक घरेलू जमीन विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें दतिया निवासी पिता-पुत्र रामरतन एवं अशोक दरोगा की मृत्यु हो गई थी, जबकि मृतक की पत्नी राममिकशोरी घायल हो गई थी। हमला करने वालों में मृतक के चाचा एवं चचेरे भाई, भैयनलाल, राजेन्द्र, वेदप्रकाश, रामसखी एवं अन्य दो फरार आरोपी शामिल थे, जिन्होंने लाठी व लुहांगी आदि से जमीन विवाद पर ग्राम भुला में हमला किया था, जिसका प्रकरण थाना दुरसड़ा में दर्ज हुआ था। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक के.एन. श्रीवास्तव ने की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सुशांत तिवारी अभिभाषक थे।

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