तोमर की जमानत अर्जी खारिज, 16 जून तक रहेंगे हिरासत में

Update: 2015-06-11 00:00 GMT

नई दिल्ली। आप' नेता और दिल्ली में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। साकेत कोर्ट में जितेंद्र तोमर के अधिवक्ता ने उनकी जमानत की याचिका दी थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दी। 16 जून तक तोमर को जमानत नहीं मिल सकती है। तोमर पर फर्जी डिग्री का आरोप है। आज पुलिस तोमर को पटना लेकर जाएगी। तोमर को लखनऊ से सीधे फ्लाइट के जरिए पटना ले जाया जाएगा।
गौरतलब है कि मंगलवार की रात दिल्ली पुलिस जितेंद्र तोमर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए लखनऊ लेकर गई थी और उसके बाद उन्हें फैजाबाद की अवध विश्वविद्यालय लेकर गई। अब तोमर को पटना लेकर जाया जा रहा है। दूसरी ओर अयोध्या के केएस साकेत पीजी डिग्री कॉलेज के मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह ने जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्रियों को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा, 'तोमर की डिग्री फर्जी हैं, इस विश्वविद्यालय से आधिकारिक रूप से कोई रीकलेक्शन नहीं हुआ है।' उन्होंने कहा कि तोमर यहां पहली बार आए और हमारे पास उनसे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है।

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