नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार की याचिका को स्वीकर करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता सहित 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने अपनी याचिका में आय से अधिक सम्पति रखने के मामले में जयललिता सहित और तीन लोगों को बरी किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी।
जानकारी हो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज कराया था। जयललिता 1991 से 1996 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। मुख्यमंत्री के रूप में वो सिर्फ एक रुपए महीने की तनख्वाह लेती थीं। स्वामी ने आरोप लगाया था कि 1991 में जयललिता के पास तीन करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जबकि 1996 में ये बढ़कर 66.65 करोड़ हो गई। तक़रीबन 67 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति के 1996 के मामले में उन्हें बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 4 साल जेल और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाने का फैसला लिया था।