नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए बैलों की दौड़ वाले जल्लिकट्टू महोत्सव पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अलावा उन सभी राज्यों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है जहां जल्लिकट्टू प्रचलित है।
तमिलनाडु में पोंगल के दौरान आयोजित होने वाला जल्लिकट्टू महोत्सव पिछले चार साल से प्रतिंधित था। केंद्र सरकार ने जल्लिकट्टू पर से गत 7 जनवरी को ही रोक हटाई थी। इसके खिलाफ सोमवार को पशु अधिकार समूहों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने वालों में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, पेटा और बेंगलुरू का एक स्वयं सेवी संगठन शामिल है। याचिका में तमिलनाडु के जल्लीकट्टू खेल और बैलों की रेस को जानवरों के प्रति हिंसा बताया गया और केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए उस पर रोक की मांग की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी। इससे पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने जल्लिकट्टू पर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था।