फ्रांस के निचले सदन ने पारित किया आपातकाल से जुड़ा नया कानून

Update: 2016-02-09 00:00 GMT

पेरिस। पेरिस में हुये हमलों के बाद फ्रांस में आपातकाल से जुड़े कानूनों में बदलाव की ज़रुरत महसूस की गई। इसके लिये ज़रुरी संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। निचले सदन ने संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को 103 बनाम 26 वोटों से पारित कर दिया।
आपातकाल में सुरक्षाबलों को बिना न्यापालिका को भरोसे में लिये कहीं पर भी छापा मारने और किसी को भी नज़रबंद करने के अधिकार मिलते हैं।
नये कानून में आपातकाल लागु करने की प्रक्रिया को सरल और बाधामुक्त बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि अब भी बिना संसद की मंजूरी के 12 दिनों से ज्यादा की आपात स्थिति लागु नहीं की जा सकती। एक बार में केवल 4 महीनों के लिये ही आपात स्थिति लागु की जा सकती है। इसके बाद फिर से संसद की मंजूरी लेनी होगी।
पिछले साल पेरिस में हुये हमलों में 130 लोगों की जान गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति होलांद ने आपात स्थिति लागु कर दी थी और पुलिस के बाद छापा मारने और हिरासत में लेने से जुड़ी कई ताकतें आ गई थी।

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