आगरा| प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता/अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) धर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया 17 से 27 जनवरी तक कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थित कार्यालयों, न्यायालयों में सम्पन्न करायी जायेगी।
इस अवधि में जनपद आगरा की कानून-सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत जो व्यवस्था लागू की गयी है उसके अन्तर्गत नामांकन हेतु नामांकन करने वाले प्रत्याशियों द्वारा सदर भट्टी रोड पर स्थित कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार को प्रयोग में लाया जायेगा। एमजी रोड स्थित कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सदर भट्टी रोड पर स्थित कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार के 100 मीटर की दूरी पर (दोनों दिशाओं में) एक-एक पुलिस चैक पॉइन्ट स्थापित किया जायेगा। उन चैक पॉइन्ट से लेकर कलेक्ट्रेट प्रवेश द्वार तक नामांकन हेतु अधिकतम 03 गाडियों का प्रवेश ही अनुमन्य किया जायेगा। नामांकन हेतु प्रत्याशी सहित अधिकतम 04 व्यक्तियों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट में अवस्थित कार्यालयों के कर्मचारीगण, अधिवक्तागण को एमजी रोड स्थित मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश दिया जायेगा तथा उनके वाहनों की पार्किग मुख्य द्वार के पास बनी पार्किग में ही करायी जायेगी। इस अवधि में जनसामान्य के वाहनों का प्रवेश कलेक्ट्रेट में प्रतिबंधित होगा।