नई दिल्ली। मोबाइल व बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य किए जाने के बाद अब बीमा पॉलिसी के लिए भी इसे जरूरी किया गया है। बीमा कंपनियों पर नजर रखने वाली आईआरडीएआई ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी तरह के जीवन बीमा, साधारण बीमा और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपनी पॉलिसी से आधार लिंक करवाना होगा। साथ ही उन्हें पैन नंबर या फॉर्म नंबर 60 को भी लिंक करना होगा। आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन के दूसरे संशोधन के तहत सभी बीमा पॉलिसियों को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा।