उत्तरप्रदेश में 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश

Update: 2017-11-10 00:00 GMT

लखनऊ। परिवहन विभाग ने सूबे में जहरीली धुंध को देखते हुए एनसीआर सहित कई जिलों में जहरीला धुंआ छोड़ रहे करीब चार लाख डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है।

परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने शुक्रवार को कहा कि एनजीटी के आदेश के बाद सूबे में 10-15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली व सूबे की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण ने लोगों के जीवन को संकट में डाल दिया है। प्रदूषण इस कदर बढ़ा है कि राजधानी लखनऊ और एनसीआर के आठ जिलों व दर्जनों शहर में बीते तीन दिनों से धुंध छाई हुई है। जिसकी वजह से हाईवे पर दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है।

वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के सख्त आदेश के बाद योगी सरकार भी एक्शन में आ गई है। परिवहन विभाग ने गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, शामली, बागपत, हापुड़ में चल रहे 10 वर्ष से पुराने 97043 डीजल वाहन और 15 वर्ष से पुराने तीन लाख 74 हजार 775 पेट्रोल वाहनों को सीज करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद से वाहन मालिकों में खलबली मच गई है।

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