पाक वित्त मंत्री को नहीं मिली कोर्ट से राहत

Update: 2017-11-02 00:00 GMT

इस्लामाबाद। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने गुरुवार को वित्त मंत्री इशाक डार की दलीलें खारिज दीं और 8 नवम्बर को अगली सुनवाई पर हाजिर होने का आदेश दिया है। इस तरह उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्रभावी रहेगा। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।

विदित हो कि डार के वकील ने स्वास्थ्य कारणों से अपने मुवक्किल की पेशी से छूट की मांग की थी। राष्ट्रीय जवाब देही ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में 67 वर्षीय डार के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। शीर्ष अदालत ने शरीफ परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य करार दिया था।

वित्त मंत्री डार आजकल लंदन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनके वकील ने बचाव में अदालत के समक्ष मेडिकल प्रमाण पत्र भी पेश किया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली।

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