लव जिहाद: हिन्दू लड़की का धर्म परिवर्तन करने वाले मुस्लिम युवक को भेजा जेल

Update: 2017-03-23 00:00 GMT

न्यायालय ने लड़की को नारी निकेतन भेजने के दिए आदेश
नाबालिग लड़की है गर्भवती, आरोपी को जयपुर से किया बरामद
ग्वालियर|
एक हिन्दू नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कर शादी करने वाले एक मुस्लिम युवक को हैवीयस र्कापस एक्ट के तहत पंचम अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने बुधवार को जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं पीड़िता को आठ माह का गर्भ होने से उसे नारी निकेतन भेजने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। पुलिस ने दोनों को जयपुर से बरामद कर न्यायालय में पेश किया था। इससे पूर्व पीड़िता और अभियुक्त को जेएफएमसी अवधेश श्रीवास्तव के यहां पेश किया गया था,लेकिन मामला पास्को एक्ट के होने से पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय में लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि यह एक सोची समझी साजिश है। मुस्लिम परिवार में शादी से पहले उसका धर्मांतरण किया गया। नाबालिग को भगाने का मामला हजीरा थाना में 13 मई 2016 को दर्ज किया गया था। अधिवक्ता विजय सिंह राठौड़ ने न्यायालय में तर्क पेश करते हुए कहा कि आरोपी शाहरुख खान ने जानकारी देते हुए बताया कि राखी (बदला नाम) कुशवाह को मेवाती मोहल्ला निवासी शाहरूख खान अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया था।

हजीरा थाना पुलिस ने कई माह तक दोनों की तलाश की थी लेकिन वह नहीं मिले थे। हजीरा पुलिस ने दोनों को बरामद कर न्यायालय में पेश किया। अधिवक्ता ने  तर्क पेश किया कि हिन्दू लड़की ने अभी भी 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं और आरोपी ने जबरन उसका धर्म  परिवर्तन कराया और मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह कर लिया। आरोपी ने धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम मुस्कान रख दिया था।

पिता ने लगाया आरोप-उसका धर्मांतरण किया है: लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि यह एक सोची समझी साजिश है। मुस्लिम परिवार में शादी से पहले उसका धर्मांतरण किया गया। लव जेहाद के इस मामले में हैवीयस र्कापस डब्लूपी 354/16 और पास्को एक्ट की धारा लगाई है। अधिवक्ता ने कहा कि लड़की को आठ माह का गर्भ है और वह भयभीत है। उसे डराया और धमकाया जा रहा है।
बुर्के में पेश हुई नाबालिग : जब पीड़ित लड़की को पुलिस ने जिला न्यायालय में पेश किया तो वह बुर्का में थी और उसके गले और हाथ में बड़ी संख्या में ताबीज बंधे हुए थे। आरोपी के अधिवक्ता अभिताभ दुबे ने बचाव में दलील दी कि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ भागी है और विवाह किया है,इस कारण दोनों को साथ रहने की अनुमति दी जाए,लेकिन अधिवक्ता विजय सिंह राठौड़ ने कहा कि अभी आज की तारीख से लड़की को बालिग होने में 25 दिन शेष बचे हैं। न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। हैवीयस र्कापस एक्ट के तहत अब उच्च न्यायालय की एकल पीठ में 27 मार्च को इसकी सुनवाई नियत की गई है।

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