नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरुर द्वारा रिपब्लिक चैनल को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के केस के बारे में गलत रिपोर्टिंग करने से रोकने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को थरुर की इस मामले पर खामोशी का सम्मान करना चाहिए।
शशि थरुर ने अपने वकील गौरव गुप्ता के जरिये याचिका दायर कर कहा है कि 29 मई को चैनल और गोस्वामी द्वारा कोर्ट में दिए गए आश्वासन के बावजूद वे हमारा चरित्रहनन कर रहे हैं। थरूर ने याचिका में अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ी खबर के प्रसारण के दौरान उनके खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए 2 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
थरूर ने याचिका में मांग की थी कि जब तक दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाए, चैनल पर उनकी पत्नी की मौत से संबंधित किसी शो का प्रसारण नहीं हो। उन्होंने 8 से 13 मई के बीच खबरों के प्रसारण का जिक्र किया था जब टीवी चैनल ने उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में खुलासा करने का दावा किया था।