Arvind Kejriwal Bail Judgement: अरविंद केजरीवाल की जमानत से सोशल मी‍डिया पर मचा बवाल, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को घेरा…

Update: 2024-05-10 10:09 GMT

Delhi Liquor Scam Case: शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।

पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दी जाए - 4 जून को वोटों की गिनती के एक दिन बाद।

शीर्ष अदालत इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

ईडी ने किया विरोध:

ईडी ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है कि किसी राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.

ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि

"एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है? केवल इसलिए किसी को जमानत नहीं दी जा सकती कि वह एक मुख्यमंत्री है। क्या चुनाव के लिए प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण होगा?"

सोशल मीडिया पर नाराज हुआ लोग चलाया #दोगली_न्‍याय_व्‍यवस्‍था ट्रेंड

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर सोशल मीडिया पर एक तरफ लोग खुश हैं तो दूसरी तरफ कोर्ट के इस फैसले लोग काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर काफी विवाद छिड़ गया है।

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