छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर रायपुर जेल में होंगे शिफ्ट, स्पेशल कोर्ट का आदेश निरस्त
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। दोनों ने कांकेर और अंबिकापुर जेल में ट्रांसफर करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले के मामले में ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा गिरफ्तार किए गए अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को रायपुर सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। इसके बाद से उन्हें जेल में VIP सुविधाएं देने और जेल में एक सिंडिकेट बनाकर शांति भंग करने के आरोपों का सामना करना पड़ा।
इस पर रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने ED की विशेष अदालत में उनका जेल ट्रांसफर करने का आवेदन दिया। विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को रायपुर जेल से अलग-अलग कांकेर और जगदलपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया।
स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती
विशेष अदालत के आदेश के बाद दोनों आरोपियों को रायपुर जेल से ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि, इसके बाद दोनों ने विशेष अदालत के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में आरोपियों ने कहा कि उनका केस रायपुर कोर्ट में चल रहा है, और उन्हें अपनी पेशी के लिए रायपुर में उपस्थित होना पड़ता है।
साथ ही, उनके वकील भी रायपुर जेल में उनसे मुलाकात करते रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके परिवार के सदस्य भी रायपुर में रहते हैं, जिससे उन्हें जेल में मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। आरोपियों का कहना था कि जेल अधीक्षक के आवेदन पर रायपुर विशेष न्यायाधीश ने बिना उनका पक्ष सुने एकपक्षीय आदेश जारी किया।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने आरोपियों के पक्ष को सुना और विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को रायपुर जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया।