Gariyaband Murder and Rape: क्या है नेक्रोफीलिया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आखिर क्यों किया नाबालिग के रेपिस्ट को बरी?
What is Necrophilia : बिलासपुर। इन दिनों इंटरनेट पर "नेक्रोफीलिया" शब्द काफी चर्चित है। इसका कनेक्शन क्राइम, किसी व्यक्ति की सनक आदि से होता है। यह शब्द चर्चा में हाई कोर्ट के एक डिसीजन की वजह से आया है। दरअसल,
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने हाल ही में एक अहम फैसले में यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा भारतीय कानून में शव के साथ दुष्कर्म (Necrophilia) करने को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, और इस आधार पर किसी आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती है। यह फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गरियाबंद (Gariyaband) जिले की एक नौ वर्षीय बच्ची की हत्या और उसके बाद शव के साथ दुष्कर्म के मामले में दिया है। आइये जानते हैं आखिर
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, 18 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक नौ साल की बच्ची का शव सुनसान इलाके में मिला था। पुलिस ने 22 अक्टूबर, 2018 को नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश (Neelkanth alias Neelu Nagesh) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान नितिन यादव (Nitin Yadav) ने अपने अपराध को कबूल करते हुए बताया कि उसने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने मृत बच्ची के शव के साथ भी दुष्कर्म किया था।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती
इस मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ने मुख्य आरोपी नितिन यादव को हत्या और दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई थी। जबकि सह आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश को साक्ष्य छिपाने के आरोप में सात साल की सजा दी थी। हालांकि, मृतका की मां ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट का निर्णय
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि वर्तमान भारतीय कानून में शव के साथ दुष्कर्म (Necrophilia) को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। कोर्ट के अनुसार, मौजूदा कानून में मृत शरीर के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना जाता और इसके लिए कोई सजा का प्रविधान नहीं है।
क्या है नेक्रोफीलिया
नेक्रोफीलिया (Necrophilia) एक मानसिक विकृति है, जिसमें किसी व्यक्ति का शव या मृत शरीर के प्रति यौन आकर्षण होता है। यह शब्द ग्रीक शब्द 'नेक्रो' (मृत शरीर) और 'फीलिया' (आकर्षण) से लिया गया है। शाब्दिक रूप में, इसका अर्थ है किसी शव या मृत शरीर के प्रति प्यार या यौन आकर्षण। यह विकृति दुनिया भर में दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इसे कई देशों में एक गंभीर मानसिक और कानूनी अपराध माना जाता है।