छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को लगा झटका, जमानत याचिका की रद्द
Anwar Dhebar's Bail Plea Rejected : नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को हाई कोर्ट में जाकर फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में उसे चेलेंज किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए यह ढेबर को वापस हाई कोर्ट भेज दिया गया है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने मीडियल कंडीशन की वजह से जमानत दी थी। जुलाई में किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत को मंजूरी दी थी।
सुनवाई के दौरान ढेबर के वकील ने तर्क दिया कि अनवर को किडनी की बीमारी है, और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है।
इस मेडिकल रिपोर्ट को बनाने वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त करने के साथ उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी। बता दें कि, शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था।