CG Budget Session 2025: विधानसभा से 6 अहम विधेयक पास, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन और ऑनलाइन रजिस्ट्री को मंजूरी...

Update: 2025-03-21 15:52 GMT
विधानसभा से 6 अहम विधेयक पास

विधानसभा से 6 अहम विधेयक पास

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बदलते छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज 6 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। इन विधेयकों में सबसे अहम निर्णय राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन से जुड़ा है, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस बल के गठन के लिए संबंधित विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिल गई है। अब पुलिस बल के 500 जवानों को प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ में भेजा जाएगा, जिन्हें राज्य के विभिन्न औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। यह कदम औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अब ऑनलाइन फॉर्म से कर सकेंगे आवेदन

रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक भी आज विधानसभा में पारित किया गया, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए गए हैं। लगभग 100 साल पुराने प्रावधानों को संशोधित करते हुए अब रजिस्ट्री को आधार और पैन कार्ड से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से संपादन की सुविधा भी प्रदान की गई है। यदि रजिस्ट्री में कोई त्रुटि होती है, तो उसका समाधान अब आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। पुराने कानून में इस तरह के करीब 36 बदलाव किए गए हैं जो रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाएंगे।

अब उद्योग पंजीयन में राहत

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक 2025 को भी पारित किया गया, जिसके तहत राज्य के उद्योगों को कई महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं। अब यदि कोई उद्योग पंजीयन नहीं कराता है तो उसे जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि केवल जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा श्रमिकों को हड़ताल करने से पहले 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसे प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाला कदम बताया। साथ ही, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संशोधन विधेयक के अंतर्गत अब सचिव स्तर के अधिकारी को भी राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने की पात्रता प्रदान की गई है।

लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगा सम्मान

विधानसभा में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक भी पारित किया गया, जिसके तहत आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से सम्मान दिया जाएगा। अब तक यह केवल एक नियम के रूप में लागू था, लेकिन अब इसे विधिक रूप देकर एक्ट का दर्जा दे दिया गया है। यह कदम उन लोकतंत्र सेनानियों को विधिक और सामाजिक रूप से मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में नया विस्तार

आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इसके तहत राज्य में एक और निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। यह विश्वविद्यालय रुंगटा इंटरनेशनल स्किल विश्वविद्यालय होगा, जो प्रदेश का 18वां निजी विश्वविद्यालय बनेगा।

इस दौरान विधानसभा में दो बार विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक में वित्तीय जानकारी न होने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और वॉकआउट किया। इससे पहले छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक पर भी विरोध जताते हुए विपक्ष ने सदन से बाहर जाने का फैसला लिया।

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