केंद्र और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन, मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी रोके : हाईकोर्ट
कोरोना मेडिसिन, उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दवाइयां और मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत लाने की मांग करनेवाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा केंद्र और दिल्ली सरकार ऑक्सीजन और आवश्यक मेडिकल वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक लगाएं। कोर्ट ने कहा की आप आदेश का इंतजार नहीं करें। याचिका मनीषा चौहान ने दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील संजीव सागर और नाजिया परवीन ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसेंट्रेटर समेत दूसरे उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है। इनकी कालाबाजारी होने से जरूरतमंद लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कालाबाजारी को रोकने के लिए इन दवाइयों और उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत लाने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।याचिका में मांग की गई है कि कोरोना की दवाइयों और उसके इलाज के लिए जरुरी उपकरणों की कालाबाजारी से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए। याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस ने मेडिकल उपकरणों को काफी मात्रा में बरामद किया है। इस कालाबाजारी में वे लोग शामिल हैं जिनके पास इसका लाइसेंस नहीं था। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में कहा था कि जमाखोऱी और कालाबाजारी करनेवाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
दिल्ली सरकार ने पिछले 25 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन में केवल दवाइयों का जिक्र किया है, मेडिकल उपकरणों का नहीं। याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में युद्ध की तरह के हालात बन गए हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट को सही समय पर दिशानिर्देश जारी करने की जरूरत है ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी करनेवाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। याचिका में हाल की उन घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें दिल्ली पुलिस ने 520 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स जब्त किया। इसका एक आरोपित नवनीत कालरा अभी फरार है। नवनीत कालरा को मेडिकल व्यवसाय का कोई लाइसेंस नहीं है और वह अनाप-शनाप रेट पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स बेच रहा था।