NEET परीक्षा के सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

Update: 2021-09-27 13:54 GMT

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा नीट एसएस परीक्षा से ठीक पहले सिलेबस बदलने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा की वह युवा डॉक्टरों को फुटबॉल न बनाए। कोर्ट ने अगले 4 अक्टूबर तक केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।  

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बीवी नागरत्न ने कहा की इन युवा डॉक्टरों से फुटबॉल की तरह व्यवहार न करें, हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते। आप अपनी व्यवस्थाएं सुधारिये, यदि किसी के पास ताकत हैै तो वह उसका मनचाहा इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अंतिम समय में बदलाव नहीं कर सकते। अंतिम समय में बदलाव करने के कारण इन युवा डॉक्टरों के साथ छल हो सकता है।

बता दें की सरकार द्वारा नीट एसएस की परीक्षा के सिलेबस मे हुए बदलाव के खिलाफ 41 पीजी डॉक्टरों  ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाईं थी। जिसमें उनका दावा है की 2018 में पैटर्न सामान्य चिकित्सा से 40% और सुपर स्पेशियलिटी से 60% प्रश्न का था, जबकि इस बार अंतिम समय में बदलाव कर दिया गया। इसमें सामान्य चिकित्सा से 100% प्रश्न पूछे गए थे।

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