RG Kar Rape Murder Case: डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा
RG Kar Rape Murder Case : पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने संजय रॉय को दोषी माना था। दोषी माने जाने पर संजय रॉय ने कहा था कि, वह निर्दोष है।
कोलकाता के सियालदह की एक सत्र अदालत ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रॉय पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का आरोप था। अदालत ने राज्य को पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 17 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है। हालाँकि, पीड़िता के माता-पिता ने सियालदह कोर्ट के जज से कहा, "हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए।"
एडवोकेट रहमान ने बताया, "सियालदह के सेशन कोर्ट के एडिशनल जज ने संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इस मामले में दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। जज ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया गया है।"
पश्चिम बंगाल की सियालदह अदालत ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, "हम (दोषी संजय रॉय के लिए) उच्चतम सजा चाहते थे। पश्चिम बंगाल की जनता यह नहीं मानती कि आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है।"
इस मामले पर भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा, "यह फैसला देश और पश्चिम बंगाल की जनता के मूड का प्रकटीकरण है। अभी भी, पूरे देश की जनता का मानना है कि इस मामले में केवल संजय रॉय ही शामिल नहीं था, जिन्होंने संजय रॉय को वहां भेजा, जिन्होंने घटनास्थल को बदला...ऐसे लोगों को सजा के बारे में क्या?"