सुप्रीम कोर्ट ने कूनो में चीतों की मौत पर जताई चिंता, कहा - दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार क्यों नहीं किया ?

केंद्र ने कहा कि 20 में से 8 चीतों की मौत हुई है चीतों को नई जगह पर बसाने के दौरान 50 फीसदी तक की मौत को सामान्य माना जाता है

Update: 2023-07-20 12:02 GMT

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत पर चिंता जताई है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार ने बताया कि अब तक आठ चीतों की मौत हो चुकी है, तब कोर्ट ने चीतों की मौत पर चिंता जताई। 

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा, 'केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर कूनो से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं आप राजस्थान में कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं? सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में विपक्षी दल की सत्ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस प्रस्ताव पर विचार न करें।'कूनो में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लाकर शिफ्ट किए गए हैं। अब तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने कहा, 'पिछले सप्ताह में ही दो चीतों की मौतें हुई हैं। आखिर इन सभी चीतों को अलग-अलग क्यों नहीं रखा गया? चीतों को बचाने के लिए हमें कुछ सकारात्मक कदम भी उठाने होंगे।'

50 फीसदी तक की मौत को सामान्य 

आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। केंद्र ने कहा कि 20 में से 8 चीतों की मौत हुई है। चीतों को नई जगह पर बसाने के दौरान 50 फीसदी तक की मौत को सामान्य माना जाता है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार ने बताया कि अब तक आठ चीतों की मौत हो चुकी है, तब कोर्ट ने चीतों की मौत पर चिंता जताई।आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामले पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। केंद्र ने कहा कि 20 में से 8 चीतों की मौत हुई है। चीतों को नई जगह पर बसाने के दौरान 50 फीसदी तक की मौत को सामान्य माना जाता है।

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