सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और CM आतिशी की याचिका पर 30 सितंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और दिल्ली की सीएम आतिशी (Delhi CM Atishi) की याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज नहीं किया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सीएम आतिशी और अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई 30 सितंबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दी।
ये है पूरा मामला
साल 2018 में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के आठ लाख वोट थे, लेकिन भाजपा ने अग्रवाल समाज के चार लाख वोट कथित तौर पर मतदाता सूची से कटवा दिए।
केजरीवाल ने दावा किया कि अग्रवाल समाज भाजपा का कट्टर वोटर था, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी की वजह से ये भाजपा से नाराज हैं और इसी वजह से भाजपा ने इनके वोट ही कटवा दिए। केजरीवाल के इस दावे पर भाजपा नेता राजीव बब्बर (BJP leader Rajiv Babbar) ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानाहानि का मुकदमा दायर करवाया था। राजीव बब्बर का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने की कोशिश की।