Arvind Kejriwal Hearing LIVE: दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिर मिली जमानत

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। ED की गिरफ्तारी के विरुद्ध लगाई याचिका पर जमानत मिली है।

Update: 2024-07-12 05:23 GMT

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) गिरफ्तारी के विरुद्ध लगाई याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर जमानत मिली है। हालांकि इसके बाद भी आप सुप्रीमो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि CBI मामले में उन्हें जमानत अभी नहीं मिली है।

केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि CBI मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।"

जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने पिछली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब बड़ी बेंच को भेज दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, अब वे सीबीआई द्वारा हिरासत में लिए गए हैं।

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई याचिकाएं निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत से दी थी लेकिन ईडी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले फिर से जमानत दे दी है।

तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई शराब घोटाले मामले की जांच कर रही है। मामला उजागर होने पर दिल्ली के उप - राज्यपाल ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी थी। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है फिर भी वो जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल ने सीबीआई अरेस्ट के खिलाफ भी याचिका लगाई है। फिलहाल वो मामला अभी कोर्ट में ही है। ईडी और सीबीआई मिलकर दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रहे हैं।

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