CM Arvind Kejriwal : केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं, सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित
CM Arvind Kejriwal : सीएम केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी।
CM Arvind Kejriwal : दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने में अभी और समय लगेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुनाने में कोर्ट 5 से 7 दिन ले सकता है। सीएम केजरीवाल ने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। कोर्ट में दिन भर लंबी बहस चली इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय की। साथ ही कोर्ट ने कहा कि, अरेस्ट पर जजमेंट लिखन के लिए उसे सात से दस दिन का समय चाहिए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नई शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच ईडी कर रही है वहीं सीबीआई इस पूरे मामले में घोटाले की जांच कर रही है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई थी। निचली अदालत ने जमानत दे दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। इसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केजरीवाल अंतरिम जमानत तो मिली लेकिन तब तक इस केस में सीबीआई की एंट्री हो गई थी।
तिहाड़ जेल में ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। यही कारण है कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बावजूद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही है। निचली अदालत ने अब सीबीआई मामले में हिरासत बढ़ा दी है। अब दोबारा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है जहां अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।