सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार टीका लगवाने के लिए लोगों को बाध्य नहीं कर सकती
नईदिल्ली। देश में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा की किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा की सरकाए नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है।
कोर्ट ने कहा की कुछ राज्य सरकारों एवं संगठनों ने टीका ना लगवाने वालों पर पाबंदी लगाई है, जोकि सही नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे सभी निर्णयों को वापिस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी सार्वजानिक करने के निर्देश दिए है।