High Court on Emergency Film: कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर एमपी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नहीं होगी रिलीज
High Court on Emergency Release: कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म तय समय पर रिलीज नहीं हो पाएगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिया है कि फिल्म के सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अगर सिख समुदाय के प्रतिनिधि अपनी राय देना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनी जाए।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर ट्रेलर पर रोक लगाने की बात भी की। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के ट्रेलर पर आपत्ति है और इसे रोकने की मांग की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में नया आवेदन दिया जा सकता है, और अगर ट्रेलर पर रोक लगती है तो यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी हटा दिया जाएगा।
हाई कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश
फिल्म को लेकर जबलपुर सिख संगत और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की तरफ से याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई। सेंसर बोर्ड ने बताया कि फिल्म को अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट ने भी इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की मांग
सेंसर बोर्ड ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि फिल्म का ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जारी हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। याचिकाकर्ता ने भी इस बात की मांग की कि शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य को फिल्म की समीक्षा में शामिल किया जाए।
मूवी के ट्रेलर पर भी लग सकती है रोक
इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रेलर पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। यदि ट्रेलर पर रोक लगती है, तो इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाएगा।