मनीष सिसोदिया को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की दी सलाह
नईदिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। आपको वैकल्पिक कानूनी उपाय आजमाने चाहिए। आप चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मुझे थोड़ी देर सुन लीजिए कि कैसे यह मामला धारा 32 के तहत आता है। मैं क्यों सीधे सुप्रीम कोर्ट आया हूं। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पांच फैसलों का हवाला दिया। सिंघवी ने विनोद दुआ मामले का उदाहरण दिया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों मामले अलग-अलग प्रकृति के हैं। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है।
26 फरवरी को गिरफ्तार
आज सुबह मनीष सिसोदिया की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले पर सुनवाई की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने आज दोपहर बाद सुनवाई का आदेश दिया था।27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया था।मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।