Narmadapuram News: 5 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को ढाई साल बाद मिली फांसी, जानिए पूरा मामला

Update: 2024-09-04 16:20 GMT

मध्यप्रदेश। नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में 5 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसको मौत के घात उतारने वाले आरोपी को ढाई साल बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। यह फैसला बुधवार को सोहागपुर कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे सुरेश कुमार चौबे ने सुनाया। इस केस में 125 साल के न्यायिक इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मामला साबित हुआ है। दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। यह फैसला डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान पर आधारित था।

ये है पूरा मामला

मामला 25 दिसंबर 2021 का है, जब सोहागपुर के एक गांव में 5 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। शाम को शोभापुर पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने जांच शुरू की और बच्ची का शव छत पर कपड़े से ढंका मिला। एसपी डॉक्टर गुरकरन सिंह ने बताया कि शव पर गला घोंटने और नाखूनों के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हत्या अत्यंत जघन्य तरीके से की गई थी। आरोपी की पहचान नजदीकी व्यक्ति के रूप में की गई, और उसके बाद किशन को गिरफ्तार कर लिया गया।

फांसी की सजा का दूसरा फैसला

नर्मदापुरम जिले में यह बच्ची के रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाने का दूसरा मामला है। इससे पहले केसला के सुखतवा में 7 साल की मासूम के साथ उसके फूफा द्वारा जंगल में रेप और हत्या किए जाने के मामले में इटारसी की कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। अब सोहागपुर में आया यह दूसरा फैसला है, जो न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

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