टूलकिट मामले में निकिता को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर 3 सप्ताह की रोक लगाई

Update: 2021-02-17 08:46 GMT
टूलकिट मामले में निकिता को मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर 3 सप्ताह की रोक लगाई
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नईदिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन को समर्थ देने वाली टूलकिट को शेयर करने के मामले में आरोपी निकिता जैकब को मुंबई हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। न्यायालय ने राहत देते हुए आगामी तीन सप्ताह के लिए गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है की यदि निकिता को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 25 हजार की जमानत पर छोड़ दिया जाए।  दिल्ली पुलिस ने निकिता के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।

न्यायालय में निकिता के वकील ने बताया की टूलकिट को कई लोगों ने तैयार किया था। इसमें ना तो किले पर हुए प्रदर्शन और न ही किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने का उल्लेख है।  इसके बावजूद गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया गया है।  

बता दें की दिल्ली पुलिस का आरोप है की निकिता ने अपने साथी दिशा और शांतनु के साथ मिलकर किसान आंदोलन से जुडी टूलकिट तैयार की थी।  जिसे विदेशियों के साथ शेयर कर भारत की छवि को खराब करने के प्रयास किया था। इसी मामले में अन्य आरोपी शांतनु ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी थी। औरंगाबाद पीठ की जस्टिस विभा कांकनवाडी ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी।


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