UP Nameplate Mandatory: सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी योगी सरकार ने जारी किया आदेश, ढाबा-रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ढाबा और रेस्टोरेंट में मालिक की नेम प्लेट और जानकारी देना जरूरी होगा।

Update: 2024-09-24 17:39 GMT

UP Name Plate: उत्तर प्रदेश में नेमप्लेट बवाल के बाद जहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक विचाराधीन है वहीं पर आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ढाबा और रेस्टोरेंट में मालिक की नेम प्लेट और जानकारी देना जरूरी होगा इसके अलावा और भी नहीं है सरकार ने जारी किए हैं। 

खाद्य विभाग की मीटिंग में जारी किया आदेश

आपको पता तो चले कि आज मंगलवार को खाद विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। बैठक में उन्होंने कहा, 'प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। इसके अलावा खान-पान केंद्रों पर संचालक, प्रौपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। पूरे रेस्टोरेंट में CCTV लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क-ग्लव्ज पहनना जरूरी होगा।

कांवड़ यात्रा के दौरान मचा था बवाल 

बताते चलें कि, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर बवाल मचा था। उस दौरान यूपी सरकार ने कांवड़ रूट की सभी दुकानों पर नेमप्लेट अनिवार्य की थी। इधर सरकार के इस फैसले पर बड़ा बवाल मच गया था जिसे देखते हुए मामले की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे आ गई थी जिसे कोर्ट रोक लगाकर कोई फैसला नहीं दिया था।

जानें सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

दरअसल योगी सरकार ने नेम प्लेट लगाए जाने के नियम को लागू करने पीछे कुछ तर्क लगाया है। जिसके अनुसार सरकार कोई नया नियम लागू नहीं कर रही है। कुछ नियमों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जिक्र है, जबकि कुछ नए नियमों को सीएम के आदेश के बाद संशोधन करके शामिल किया जाएगा। जो कानून के रूप में बदल सकता हैं।

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