सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा के निर्णय पर जताई खुशी, मांगी जानकारी

Update: 2021-06-03 07:13 GMT

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की परीक्षा पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। सीबीएसई और आईसीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट को परीक्षा रद्द कर देने की आधिकारिक जानकारी दी लेकिन छात्रों को अंक देने के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर जानकारी देने के लिए समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात संतोष जताया कि सरकार ने कोरोना की स्थिति देखते हुए परीक्षा रद्द कर दी है।

इससे पहले 31 मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि सरकार जल्द ही इस मामले में फैसला लेने वाली है। इसलिए इस मामले पर सुनवाई टाल देनी चाहिए। तब कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि सरकार अगर पिछले साल से अलग कोई फैसला कर रही है यानी परीक्षा करा रही है तो आपको उसके लिए उचित कारण बताना होगा। पिछले साल परीक्षा स्थगित होने से पहले जो पेपर हो चुके थे, उनके औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित किए गए थे।

याचिका में कहा गया है कि बारहवीं की परीक्षा करियर का अहम मोड़ होती है और इसका रिजल्ट उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का आधार बनता है। याचिका टोनी जोसेफ और ममता शर्मा ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि बारहवीं की परीक्षा रद्द करने से उन छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों की ओर से आयोजित आंतरिक मूल्यांकन और आंतरिक ऑनलाइन परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का रिजल्ट देना उनके साथ अन्याय है, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शायद ही किसी शिक्षक ने किसी छात्र को आमने-सामने देखा हो। याचिका में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई ने बारहवीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। 

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