"लड़कियां यौन इच्छा पर काबू रखें": कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट नाखुश, पलट दिया फैसला

Update: 2024-08-20 07:15 GMT

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Overturns Calcutta High Court डिसिशन : नई दिल्ली। लड़कियां यौन इच्छा पर काबू रखें - कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा दी गई इस सलाह से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के 2023 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें लड़कियों को "यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखने" की सलाह दी गई थी।

हाई कोर्ट के 18 अक्टूबर, 2023 के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस एएस ओका और उज्जल भुइयां की दो जज बेंच ने कहा कि उसने पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आरोपी की सजा को बहाल कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत स्व संज्ञान लेते हुए रिट याचिका शुरू की थी। हाई कोर्ट की टिप्पणी एक छोटी लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को बरी करते हुए आई। इसके बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि, राज्यों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 19 (6) के प्रावधानों के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 30 से 43 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जस्टिस ओका ने कहा कि फैसले कैसे लिखे जाने हैं, इस पर भी निर्देश जारी किए गए हैं।

बता दें कि, ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को आईपीसी की धारा 363 (अपहरण के लिए सजा) और धारा 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करना आदि) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 6 (यौन उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।

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