CM Arvind Kejriwal: CM अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
CM Arvind Kejriwal : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।
याचिका में सीएम ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें थीं लेकिन आदेश सुरक्षित रखे जाने के बाद अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर को जमानत दे दी थी। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अदालत जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने 23 अगस्त को CBI को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और सीएम केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था।
सीएम केजरीवाल ने जमानत से इनकार करने और मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर (गिरफ्तारी के समय आप के संचार प्रभारी थे) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार (स्वाति मालीवाल केस) को जमानत दे दी थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (शराब नीति घोटाला मामले में) को भी एक महीने पहले अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके अलावा बीआरएस नेता के. कविता को भी शराब नीति मामले में जमानत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को लेकर जल्द फैसला सुनाएगा।